बागपत। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह ने बुधवार को मिल कर्मी विनोद कुमार की बिजली बिल की 1.08 लाख रुपये की आरसी निरस्त कर दी। साथ ही मई 2022 के बाद का बिल वसूलने के आदेश दिए।
बागपत चीनी मिल में टरबाइन इंडेंट पद पर कार्यरत विनोद कुमार ने जनवरी 2024 में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में प्राथमिकी दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 से अपने परिवार के साथ मिल परिसर में बने आवास में रह रहा है, जिसकी बिजली आपूर्ति मिल से ही दी जाती है। गाधी गांव में उसका मकान भी नहीं है और न ही कभी बिजली का कनेक्शन लिया। ऊर्जा निगम के अफसरों ने वर्ष 2022 तक 1.08 लाख रुपये बिजली बिल बकाया दर्शाकर बागपत तहसील से आरसी जारी करा दी।
इसका तकादा करने आए अमीन ने रुपये जमा नहीं करने पर जेल भेजने की धमकी दी। परिवाद दर्ज होने के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह, सदस्य राजीव कुमार और मीनाक्षी जैन ने सुनवाई की। सुनवाई पूरी होने पर आयोग ने 1.08 लाख रुपये की आरसी निरस्त कर दी और मई 2022 के बाद का बिजली बिल ही वसूलने के आदेश दिए। साथ ही डीएम और एसडीएम को क्लीनचिट दे दी।