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जिले में 17 अक्तूबर से लगेंगी नारी शक्ति चौपाल

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- महिलाओं तथा बच्चों के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम के लिए 17 से 25 तक चलेगा अभियान
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संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। डीएम शकुंतला गौतम ने कहा कि नारी सशक्तिकरण, नारी सम्मान, महिलाओं तथा बच्चों के विरुद्ध हिंसा से रोकथाम के लिए 17 से 25 अक्तूबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत महिलाओं तथा बालिकाओं की सहभागिता एवं सुरक्षा पॉक्सो एक्ट एवं महिला अपराध संबंधित कानूनों को लागू किए जाने एवं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी।
कलक्ट्रेट में आयोजित बैठक में डीएम शकुंतला गौतम ने कहा कि अभियान के तहत महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसा की रोकथाम के लिए मोबाइल एलईडी वैन के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। 18 अक्तूबर को पॉक्सो कानून के अंतर्गत बच्चों को यौन हिंसा से बचाव तथा हिंसा करने पर दंड का प्रावधान के बारे में सार्वजनिक स्थलों एवं संस्थाओं में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 19 अक्तूबर को लैंगिक समानता, घरेलू हिंसा तथा दहेज कानून के अंतर्गत महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा से बचाव, सहायता पुनर्वास मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन पत्र जारी किया जाएगा। 20 अक्तूबर को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या भ्रूण हत्या रोकने हेतु पीसीपीएनडीटी कानून के अंतर्गत धार्मिक स्थलों पर नुक्कड़ नाटक होंगे। 21 अक्तूबर को बाल विवाह रोकथाम, 22 अक्तूबर को कोविड-19 से रोकथाम, 23 अक्तूबर को महिलाओं तथा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार, 24 अक्तूबर को ब्लॉक व ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण समितियां बाल विवाह रोकथाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा 25 अक्तूबर को महिलाओं तथा बालिकाओं की सुरक्षा तथा संरक्षण हेतु शपथ ग्रहण एवं बालिकाओं व महिलाओं को हिंसा से बचाने या उनके लिए कार्यरत योद्धाओं को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा। सीडीओ अभिराम त्रिवेदी, सीएमओ डॉ आरके टंडन, जिला प्रोबेशन अधिकारी विमल कुमार ढाका, जिला कार्यक्रम अधिकारी विपिन कुमार मौजूद रहे।
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बाल विवाह रोकने के लिए किया जाएगा जागरूक
बागपत। डीएम शकुंतला गौतम ने बाल विवाह रोकने के लिए टास्क फोर्स की बैठक में आंगनबाड़ियों के माध्यम से महिलाओं को चौपाल लगाकर जागरूक करने के निर्देश दिए। डीएम ने विभाग के अधिकारियों को आंगनबाड़ी, समूह की महिलाओं, आशाओं के माध्यम से डोर टू डोर अभियान चलाकर तथा पोस्टर, बैनर, पंपलेट व स्टीकर के माध्यम से लोगों को बाल विवाह के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। डीएम ने सीएमओ को बाल विवाह से संदर्भित बालिकाओं की आयु का मेडिकल प्रमाण पत्र तत्काल उपलब्ध कराने तथा पुलिस को प्रत्येक थाने पर बाल कल्याण अधिकारी, बाल विवाह प्रभारी अधिकारी नामित कर निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला टास्क फोर्स में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को शामिल करने तथा पुलिस विभाग, बाल कल्याण विभाग से आए फोन को तत्काल अटेंड करने के निर्देश दिए।
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बाल श्रम रोकने के लिए अभियान चलाने के निर्देश
बागपत। डीएम शकुंतला गौतम और जिला पंचायत अध्यक्ष रेनू धामा ने कलक्ट्रेट सभागार में बाल संरक्षण समिति की बैठक में एसडीएम व खंड विकास अधिकारी के माध्यम से बाल श्रम उन्मूलन समिति द्वारा अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने बाल श्रम को रोकने के लिए ग्राम प्रधान, आंगनबाड़ी को न्याय पंचायत पर प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। डीएम ने जिला बाल संरक्षण इकाई के संबंध में सीएमओ को सीएचसी, पीएचसी पर पालन (शिशु स्वागत केंद्र) स्थापित करने, ब्लॉक बाल संरक्षण समिति एवं ग्राम बाल संरक्षण समिति की नियमित बैठक करने के निर्देश दिए। उन्होंने बालश्रम से मुक्त 18 वर्ष से कम आयु के बालकों की सूची बाल कल्याण समिति श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराने तथा सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक चौराहे पर बच्चों महिलाओं से संबंधित हेल्पलाइन नंबर अंकित करने के निर्देश दिए। बैठक में सीएमओ डॉ आरके टंडन, साबिर अली सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला प्रोबेशन अधिकारी विमल कुमार ढाका, पुलिस क्षेत्राधिकारी ओमपाल सिंह, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राजीव यादव, बाल संरक्षण अधिकारी दीपांजली मौजूद रही।
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