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बाजार खुलेंगे, लेकिन तय होंगे नियम और माननी होगी शर्तें

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बागपत। अनलॉक-1 में बाजार खोलने की तैयारी है। सुबह नौ से रात नौ बजे तक दुकानें खुलेंगी। लेकिन नियम और शर्तें लागू रहेंगी। इनका व्यापारियों का पालन करना होगा। प्रशासन तय करेगा कि बाजार किस तरीके से खुलेंगे। प्रशासनिक अधिकारी और व्यापारियों के बीच मीटिंग के बाद यह तय होगा कि किस तरीके से बाजार खोले जाएं, ताकि भीड़ न लगें। बाजार खोलने और नियम शर्तों का आदेश जिला स्तर पर जारी किया जाएगा। इसके लिए मंथन चल रहा है। शहरी क्षेत्र में साप्ताहिक बाजार नहीं खुलेंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के साथ बाजार खोले जाएंगे।
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आठ जून से अनलॉक होंगे धर्मस्थल
बागपत। आमजन के लिए आठ जून से धार्मिक स्थल लॉकऑन होंगे। लॉकडान के कारण इन्हें बंद कर दिया गया था। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट और अतिथि सत्कार सेवाएं शुरू होंगी। शॉपिंग मॉल्स भी खोल दिए जाएंगे।
इनके लिए करना पड़ेगा इंतजार
बागपत। सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार और एसेंबली हॉल के लिए तीसरे चरण के लॉकऑन तक इंतजार करना पडे़गा। शिक्षण संस्थान खोलने के लिए भी द्वितीय चरण में स्थिति को देखते हुए आदेश जारी होगा।
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नाइट कर्फ्यू तोड़ा तो मुकदमा
बागपत। एडीएम अमित कुमार सिंह ने बताया कि नाइट कर्फ्यू तोड़ने पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। रात नौ से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा।
कंटेनमेंट जोन में कोई राहत नहीं
बागपत। कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के कारण कंटेनमेंट जोन बनें एरिया में किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी। बड़ौत, अमीनगर सराय, बागपत नगर, हसनपुर समेत जिले में कई जगह कंटेनमेंट जोन है, लेकिन इसका एरिया प्रशासन तय करेगा। यहां किसी तरह की गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी।
पॉजिटिव केस मिला तो 24 घंटे संस्थान बंद
बागपत। जिस संस्थान या औद्योगिक कार्यालय का कर्मचारी पॉजिटिव मिलेगा, उसे 24 घंटे के लिए बंद कर दिया जाएगा। पूरी तरह सैनिटाइज के बाद ही दोबारा व्यवस्था शुरू होगी।
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