बागपत। सिविल जज जूनियर डिवीजन द्वितीय रजनीश कुमार ने शेखपुरा गांव में पूर्व सैनिक सनव्वर अली पर हमला करने वाले हिस्ट्रीशीटर शकील उर्फ टिकारू को ढाई साल की सजा सुनाई। साथ ही एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
शेखपुरा गांव निवासी पूर्व सैनिक सनव्वर अली ने नवंबर 2021 को बिनौली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि पड़ोसी शकील उर्फ टिकारू ने उनके घर आकर मुखबिरी करने का आरोप लगाते हुए मारपीट की। इसके बाद परिवार वालों के साथ मिलकर धारदार हथियार से हमला कर दिया। पुलिस ने जांच के बाद हिस्ट्रीशीटर शकील उर्फ टिकारू के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवाई सिविल जज जूनियर डिवीजन द्वितीय में हुई। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश रजनीश कुमार ने शकील उर्फ टिकारू पर दोषसिद्ध करते हुए ढाई साल की सजा सुनाई। शकील उर्फ टिकारू के खिलाफ हत्या, डकैती समेत कई मामले दर्ज है, जो जिले के टाॅप-10 अपराधियों की सूची में शामिल रह चुका है।