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मासूम बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी को उम्रकैद

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सजा के बाद व्यक्ति को जेल ले जाती पुलिस। - फोटो : BAGHPAT
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मासूम बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी को उम्रकैद
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सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र में चार साल पहले सात साल की बच्ची से हुई थी दरिंदगी
अमर उजाला ब्यूरो
बागपत। सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र के गांव में मासूम बच्ची की दुष्कर्म और कुकर्म के बाद हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
एडीजीसी फौजदारी अनुज ढाका और राजीव तोमर ने बताया कि पांच फरवरी 2017 को संदिग्ध हालात में सात साल की बच्ची अपने घर से गायब हो गई थी। छह फरवरी को ईख के खेत में बच्ची का शव मिला था। पिता ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म के बाद हत्या और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दरिंदगी की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने सात फरवरी 2017 को गांव के ही अनिल (45) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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प्रकरण की सुनवाई एडीजे चतुर्थ कृष्ण कुमार सिंह की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह पेश किए गए। अभियुक्त पर धारा 377 कुकर्म, धारा 376ए दुष्कर्म, धारा 302 हत्या और 5/6 पॉक्सो एक्ट में 15 जनवरी को दोष सिद्ध हुआ था। मंगलवार को सजा के प्रश्न पर सुनवाई हुई। एडीजीसी अनुज ढाका ने बताया कि अभियुक्त को उम्रकैद और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अदालत ने आदेश दिए हैं कि अभियुक्त शेष जीवन जेल में ही रहेगा।
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कराई गई थी फोरेंसिक जांच
एडीजीसी ने बताया कि अभियुक्त और मृतका के कपड़ों की फोरेंसिक जांच कराई गई, जिसमें महत्वपूर्ण साक्ष्य पुलिस को मिले थे। आरोपी वारदात के बाद से ही जेल में बंद है। मंगलवार को पुलिस सुरक्षा के बीच उसे कोर्ट लाया गया था। अभियुक्त तीन बच्चों का पिता है।
अदालत ने किया इंसाफ
मृतका के परिवार के लोग सुनवाई के दौरान अदालत पहुंचे। उन्होंने कहा कि वे अपनी बच्ची के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। अदालत ने इंसाफ किया है।
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