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बेटे के सामने पिता की हत्या करने वाले चार बदमाशों को उम्रकैद

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बागपत। मारुति वैन चालक की बेटे के सामने हत्या करने वाले चार बदमाशों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उनमें तीन पर 50-50 हजार व एक पर 52 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा होगी।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनुज ढाका ने बताया कि बसा टीकरी गांव निवासी विकास राणा ने सिंघावली अहीर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि उसके पिता अनिल कुमार मारूति वैन चालक थे। वह 24 अक्टूबर 2015 की शाम अग्रवाल मंडी टटीरी से मारुति वैन में चार यात्री हिसावदा के लिए बैठाकर चले थे। वैन में अपने पिता के साथ वह खुद भी मौजूद था। वे ग्राम मीतली के समीप पहुंचे तो एक व्यक्ति ने उसके पिता को तमंचा लगा दिया तथा उनके पैर में चाकू मार दिया। वे मारुति वैन लूटने के बाद अन्य गाड़ियां लूटना चाहते थे। वे पिलाना भट्ठा से आगे पहुंचे तो वैन की गैस खत्म हो गई। जिससे वे उनको छोडक़र भाग गए। वह अपने पिता को बालैनी के प्राइवेट अस्पताल में लेकर पहुंचा, वहां उनकी मौत हो गई।
इस मामले में पुलिस ने जांच कर अब्दुल करीम उर्फ हाजी, जाहिद, इरफान व आरिफ निवासीगण तिलपनी को गिरफ्तार किया था। इनमें अब्दुल करीम घटना के तीन दिन बाद ही चाकू समेत पकड़ा गया। उसको पीड़ित ने पहचान लिया था। इसके कुछ दिन बाद ही अन्य तीनों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद से ये सभी जेल में बंद हैं। यह मामला एडीजे चतुर्थ सुशील कुमार की कोर्ट में चल रहा था। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनुज ढाका ने बताया कि हत्या के मामले में कोर्ट ने सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं, 50-50 हजार रुपये दंड लगाया है। इसे अदा नहीं करने पर दो-दो साल का अतिरिक्त कारावास होगा। वहीं, अब्दुल करीम से चाकू रखने के मामले में एक साल की कैद व दो हजार रुपये सजा सुनाई। अर्थदंड की आधी राशि वादी को देने के आदेश दिए हैं।
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