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पति, सास-ससुर और ननद को छह-छह साल की सजा

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- फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम में हुई मामले की सुनवाई
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- चार साल पहले दहेज प्रताड़ना का दर्ज कराया था मुकदमा
अमर उजाला ब्यूरो
बागपत। महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के मामले में कोर्ट ने पति, सास-ससुर और ननद को छह-छह साल की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम मिताली गोविंद राव ने फैसला सुनाया।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता सुभाष तोमर ने बताया कि 12 अप्रैल 2016 को थाना चांदीनगर के सांकल पुट्ठी गांव निवासी महिला कविता ने पति आदेश सहित चार लोगों के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत कराया था। पुलिस ने प्रकरण में महिला के पति आदेश, सास कृष्णा, ससुर ओमकार और ननद सिंपल के विरुद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया था। प्रकरण की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम में की गई। आरोपियों को दहेज की मांग, गर्भपात कराने की कोशिश और मारपीट का दोषी मानते हुए प्रत्येक को छह-छह वर्ष कारावास एवं कुल एक लाख आठ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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