चरस और गांजा बरामद होने पर स्कूटी सवार महिला संजो उर्फ संजीदा उर्फ खाला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर स्कूटी सीज कर दी गई। महिला को जेल भेजकर पुलिस ने जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे में अभियोजन पक्ष की तरफ से छह गवाह पेश किए गए।
मुकदमे की सुनवाई पूरी होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नीरू शर्मा ने चरस और गांजा तस्करी में संजो उर्फ संजीदा उर्फ खाला पर दोषसिद्ध कर दिया। साथ ही बीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन माह की सजा बढ़ाई जाएगी।
पुलिस ने कुर्की किया लाखों रुपये कीमत का मकान
पुलिस ने बताया कि चरस और गांजा तस्करी में संजो उर्फ संजीदा उर्फ खाला को चार साल की सजा सुनाई गई। महिला के खिलाफ पांच अन्य मुकदमे भी दर्ज है। गैंगस्टर के मुकदमे में लाखों रुपये कीमत का मकान भी पुलिस ने कुर्क किया था।