बागपत में पड़ोस में रहने वाली कक्षा छह की छात्रा से अश्लील हरकर करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी पड़ोसी को चार वर्ष की सजा का एलान किया है। आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया गया है।
बागपत शहर की एक कालोनी में रहने वाली कक्षा छह की छात्रा के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने वाले पड़ोसी को न्यायालय ने चार साल की सजा सुनाई। उसपर 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह की सजा बढ़ाई जाएगी।
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विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार और नरेश वेदवान ने बताया कि कक्षा छह की छात्रा ने छह मई 2017 को बागपत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें पीड़िता ने बताया कि वह पड़ोसी के घर तवा लेने गई थीं, तभी पड़ोसी के बेटे वकील ने उसके साथ अश्लील हरकतें की और अश्लील हरकतें की।
उसके शोर मचाने पर वहां आये पड़ोसियों ने उसे बचाया। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने पड़ोसी के बेटे वकील को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पॉक्सो में हुई। जिसमें अभियोजन पक्ष ने चार गवाह पेश किये। मुकदमे की सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश संजीव कुमार ने दोषसिद्ध कर दिया था। सोमवार को न्यायाधीश ने सजा पर सुनवाई करते हुए वकील को चार साल की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।