सपा के चार नेताओं ने कोर्ट में किया सरेंडर
बागपत। महिला पुलिसकर्मियों पर अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में आरोपी सपा के चार नेताओं ने बृहस्पतिवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इन सभी को कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है।
कृषि कानूनों के विरोध के सपा नेता 14 दिसंबर 2020 को कलक्ट्रेट में प्रदर्शन करने जा रहे थे। उनको रास्ते में बागपत-मेरठ रोड पर पुलिस ने रोक दिया था। उनकी पुलिस के साथ काफी खींचतान हुई थी। वहां कुछ नेताओं ने महिला पुलिसकर्मियों पर अशोभनीय टिप्पणी की थी। इस मामले में पुलिस ने तत्कालीन सपा जिलाध्यक्ष बिल्लू प्रधान समेत 14 नेताओं व अज्ञात महिला-पुरुषों के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया था। सपा की महिला सभा जिलाध्यक्ष डाक्टर सीमा यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में बृहस्पतिवार को सपा के पूर्व प्रदेश सचिव शफीक सलमानी, पूर्व जिला महासचिव डा. शकील अहमद, पूर्व जिला सचिव अब्दुल वाहिद व लोहिया वाहिनी के पूर्व जिलाध्यक्ष डा. रियासत अली ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अधिवक्ता राशिद तस्लीम ने बताया कि कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई और इन चारों को अंतरिम जमानत मिल गई। वहीं कोतवाली प्रभारी अजय शर्मा का कहना है कि केस की विवेचना के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।