बसपा नेताओं से मारपीट प्रकरण में पूर्व विधायक गुड्डू पंडित दोषमुक्त
बागपत। लोकसभा चुनाव के दौरान वर्ष 2009 के बसपा की बैठक में नेताओं के साथ मारपीट करने के मामले में न्यायालय ने पूर्व विधायक गुड्डू पंडित समेत दो लोगों को दोषमुक्त कर दिया है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई थी।
अधिवक्ता अतुल प्रशांत त्यागी ने बताया कि बरनावा के रहने वाले पूर्व लोकसभा क्षेत्र अध्यक्ष डा. महेंद्र कश्यप ने 30 अप्रैल 2009 को कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि डिबाई के पूर्व विधायक गुड्डू पंडित उर्फ श्रीभगवान शर्मा ने बबलू कौशिक निवासी बसी और प्रवीन शर्मा निवासी हसनपुर मसूरी के साथ मिलकर मीटिंग के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं सत्यपाल कश्यप व अन्य के साथ मारपीट की थी। पुलिस ने पूर्व विधायक गुड्डू पंडित, बबलू कौशिक, प्रवीण शर्मा के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान एक आरोपी प्रवीण शर्मा की मौत हो गई। इस मामले की सुनवाई सीजेएम कोर्ट में चल रही थी। इसमें सुनवाई के बाद न्यायाधीश प्रीति सिंह ने पूर्व विधायक गुड्डू पंडित व बबलू कौशिक को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।