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नौकरी के नाम पर पिता पुत्र ने ठग लिए सात लाख, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा

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न्यायालय के आदेश पर पिता-पुत्र के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया
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आरोपियों पर रुपये मांगने पर गाली गलौज कर मारपीट करने का आरोपी भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
दोघट। दाहा गांव के पिता-पुत्र पर दो लोगों से सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर साढे़ सात लाख रुपये ठगने का आरोप है। जब पीड़ितों की नौकरी नहीं लगी तो उन्होंने रुपये मांगे। आरोपियों ने उनके साथ गाली गलौज कर मारपीट की। पीड़ितों ने तहरीर दी, लेकिन स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने पिता-पुत्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
दाहा गांव निवासी अमित पुत्र नानूराम हाल निवासी सकौती टांडा जनपद मेरठ ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि वह कपड़े सिलाई कर परिवार का पालन पोषण करता है। उसके गांव के रहने वाले जावेद कुरैशी व उसके पिता नवाब कुरैशी ने कई विभागों में सरकारी पदों पर नौकरी लगवाने की बात कही। उसने अपने भाई दीपक की सरकारी नौकरी लगवाने को दोनों लोगों से बात की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में उसकी नौकरी लगवा देंगे। इसके लिए चार लाख रुपये लगेंगे और यह भी कहा कि यदि कोई जानकार है तो उसकी भी नौकरी लगवा देंगे।
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इस पर परिचित नीरज राणा ने भी दिल्ली पुलिस में नौकरी लगवाने की बात कही। उन्होंने कहा दिल्ली पुलिस में नौकरी लगवा देंगे। इसके लिए साढ़े तीन लाख रुपये लगेंगे। 10 फरवरी 2017 को दोनों ने दो-दो लाख रुपये व शैक्षिक प्रमाण पत्र जावेद कुरैशी और उसके पिता को दे दिए। 15 दिन बाद उन लोगों ने बाकी के रुपयों की मांग की। 26 फरवरी 2017 को अमित ने बाकी के दो लाख और नीरज राणा ने बाकी के डेढ़ लाख रुपये आरोपियों को दे दिए। इसके बाद कई माह बाद भी जब उनकी नौकरी नहीं लगी तो उन्होंने इनसे अपने रुपये वापस मांगे। चार सितंबर 2020 को दोनों रुपये मांगने इनके घर गए तो आरोपियों ने गाली गलौज कर उन पर हमला बोल दिया। उनके साथ मारपीट कर मारने की धमकी दी।
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उन्होंने थाने में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 18 सितंबर को उन्होंने एसपी को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित पक्ष में न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय के आदेश पर आरोपी जावेद कुरैशी व उसके पिता नवाब कुरैशी निवासी दाहा के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 419, 420, 323, 504, 506 तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।
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