बूढ़पुर गांव में 21 साल पहले चुनावी रंजिश में मतदान के दिन हुए संघर्ष में गर्भवती महिला समेत तीन लोगों की मौत के मामले में कोर्ट ने सात आरोपियों पर दोष सिद्ध किया है। मेरठ कॉलेज के प्रोफेसर समेत दो आरोपी साक्ष्यों के अभाव में बरी हो गए।
एडीजे (त्वरित न्यायालय संख्या 1) डॉ. मनु कालिया ने सुनवाई की। आरोपी सेवानिवृत्त डिप्टी एसपी सुक्रम पाल सिंह की फाइल पर अलग से सुनवाई चल रही है।
प्रधान चुनाव की रंजिश में 12 अप्रैल 1995 को बूढ़पुर में खून-खराबा हुआ था। प्रधान पद के उम्मीदवार इंद्रपाल पुत्र प्रकाश सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सुबह करीब साढ़े नौ बजे प्रधान पद का विपक्षी उम्मीदवार सुरेश पाल पुत्र प्रताप सिंह अपने साथ गांव के ही सुरेश पाल, सुक्रम पाल, प्रवीण, बलराज, राजेश, राजीव, अजय कुमार, विजय कुमार और मेरठ के ढढरा निवासी जगशोरन को लेकर प्राथमिक कन्या पाठशाला नंबर दो मतदान केंद्र में आया।
आरोपी बंदूक, रायफल और कट्टे से लैस थे। सुरेश पाल ने बूथ के एजेंट राज कुमार और वोटर हरि पाल के साथ मारपीट की। इससे यह लोग बूथ से भागे तो आरोपियों ने भागते हुए फायरिंग की। गोली लगने से राजवीर पुत्र दिलावर सिंह, गर्भवती लीलावती (राजवीर की पत्नी) के अलावा एक बालक दिनेश पुत्र चंद्रपाल की मौत हो गई थी।
जबकि फेरू पुत्र मुंशी, दिनेश पुत्र जगवीर, चहन पाल उर्फ महलूक पुत्र ब्रह्म सिंह, नरेंद्र पुत्र वीर सेन, हरि पाल पुत्र सूरज मल, राजेश पुत्र ओमप्रकाश आदि कई लोग घायल हो गए थे।
एडीजीसी चश्मवीर सिंह और अधिवक्ता मांगेराम तोमर ने बताया केस की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय संख्या 1) डॉ. मनु कालिया ने की। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने सात आरोपियों को दोषी माना।
जबकि कोर्ट ने दो आरोपी अजय और विजय को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किए। सजा के लिए सुनवाई छह सितंबर को होगी। आरोपी सुक्रम पाल की दिमागी हालत ठीक नहीं होने के कारण उनकी फाइल अलग कर दी। अभी फैसला नहीं सुनाया गया है।
अदालत ने इन्हें माना दोषी
सुरेश पाल पुत्र प्रताप सिंह
प्रवीण पुत्र रणवीर
बलराज पुत्र महेंद्र
राजेश पुत्र भंवर सिंह
राजवीर पुत्र ब्रजपाल सिंह
संजीव पुत्र हरवीर सिंह
जगशोरण पुत्र महक सिंह निवासी गांव ढढरा (मेरठ)
इनको कर दिया गया बरी
डिप्टी एसपी सुक्रम पाल सिंह का बेटा अजय कुमार। अजय मेरठ कॉलेज मेरठ में प्रोफेसर है। दूसरा बेटा विजय कुमार जो जनता वैदिक इंटर कॉलेज, बड़ौत में शिक्षक है। कोर्ट ने दोनों को बरी किया।