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एसपी पर जानलेवा हमले में आकाश जाट को सात साल की सजा

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एसपी पर जानलेवा हमले में आकाश जाट को सात साल की सजा
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बागपत। पांच साल पहले एसपी रवि शंकर छवि पर जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने सूबे के टॉप-20 माफिया की सूची में शामिल डी-46 गैंग के सरगना कुख्यात आकाश जाट को सात और उसके साथी अमित भूरा को तीन साल कैद की सजा सुनाई। एडीजे (चतुर्थ) आबिद शमीम ने फैसला सुनाया। आकाश को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया। उस पर लूट, हत्या, रंगदारी के 28 अभियोग दर्ज हैं।
एसपी अभिषेक सिंह और एडीजीसी (फौजदारी) अनुज ढाका ने पत्रकारों को बताया कि 15 नवंबर 2015 की रात में तत्कालीन एसपी रवि शंकर छवि रमाला थाना क्षेत्र में गश्त पर थे। रमाला नहर पुलिया पर रात करीब पौने 12 बजे स्विफ्ट गाड़ी पहुंची। एसपी ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन कार में सवार युवकों ने फायरिंग कर दी। पुलिस कप्तान ने खुद को किसी तरह बचाया। पुलिस ने घेराबंदी कर कार में सवार शामली के मोहल्ला नंदू प्रसाद निवासी आकाश जाट और रमाला क्षेत्र के किरठल गांव निवासी अमित भूरा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से े दो पिस्टल भी बरामद किए। इस प्रकरण की सुनवाई एडीजे चतुर्थ आबिद शमीम की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में छह गवाह पेश किए। अदालत ने सोमवार को दोनों अभियुक्तों को सजा सुनाई। एडीजे चतुर्थ ने आकाश जाट को सात वर्ष सश्रम एवं अमित भूरा को चार वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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अमित भूरा ने किया सरेंडर, आकाश को सुरक्षा में किया पेश
बागपत। किरठल गांव के अमित भूरा ने सोमवार को अदालत में सरेंडर किया। पुलिस ने सजा सुनाने के बाद उसे जेल भेजा। इसके अलावा आकाश जाट को गाजियाबाद की डासना जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत लाया गया।
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