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Baghpat News: नैथला गाेशाला का भुगतान नहीं करने पर हाईकोर्ट में रिट दायर

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बागपत। डीपीआरओ के नोटिस जारी करने पर भी नैथला की प्रधान गीता त्यागी व सचिव संदीप ने गोशाला की देखरेख करने वाली संस्था को दस लाख 16 हजार रुपये का भुगतान नहीं किया। नव धार्मिक सेवा ट्रस्ट ने प्रमुख सचिव, डीएम व ग्राम पंचायत समेत आठ अफसरों के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट दायर की है।
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नैथला गांव में गोशाला का संचालन लोनी के नव धार्मिक सेवा ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। ट्रस्ट अध्यक्ष संजय कुमार ने प्रधान पर बजट जारी नहीं करने का आरोप लगाया था। इसके बाद डीपीआरओ अरुण अत्री ने मामले की जांच कराई तो पता चला कि प्रधान गीता त्यागी व सचिव संदीप कुमार की डिमांड के अनुसार 25 जनवरी को 2,26,200 रुपये, 26 फरवरी को 2,31,500 रुपये, 24 मार्च को 2,11,400 रुपये, 25 अप्रैल को 1,49000 रुपये, 26 मई को 1,98,050 रुपये आवंटित कर दिए थे। रुपये आवंटन के बाद भी प्रधान व सचिव ने संस्था को रुपये नहीं दिए। डीपीआरओ अरुण अत्री ने प्रधान व सचिव को नोटिस जारी कर 50 प्रतिशत धनराशि देने के निर्देश दिए। इसके बाद भी संस्था को रुपये नहीं दिए और प्रधान व सचिव पर नोटिस के बाद आगे कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। इस तरह परेशान होकर नव धार्मिक सेवा ट्रस्ट ने प्रमुख सचिव पशुपालन, डीएम, सीडीओ, जिला स्तरीय गो संरक्षण समिति, डीपीआरओ, बीडीओ बागपत, ग्राम पंचायत नैथला के खिलाफ हाइकोर्ट में रिट दायर की। रिट दायर होने के बाद शासकीय अधिवक्ता हाईकोर्ट इलाहाबाद ने डीएम को पत्र भेजकर जवाब दाखिल करने के लिए पत्र भेजा है।
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