कैराना। न्यायालय ने छह अलग-अलग मामलों में पांच दोषियों को सजा सुनाई।
एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 2025 में थाना आदर्श मंडी पर विकास निवासी नई बस्ती थाना आदर्श मंडी के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। बृहस्पतिवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे और तीसरे मामले में 2024 में शामली कोतवाली पर तासिम निवासी गोगवान के विरुद्ध चोरी के दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज हुए थे। बृहस्पतिवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को दोनों मामलों में जेल में बिताई अवधि के कारावास की सजा सुनाई।
चौथे मामले में 2023 में शामली कोतवाली पर अनीस निवासी गांव खेड़ी करमू थाना शामली के विरुद्ध चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। बृहस्पतिवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। पांचवें मामले में 2005 में थाना झिंझाना पर कन्हैया निवासी खानपुर कला थाना झिंझाना के विरुद्ध अवैध शराब का मुकदमा दर्ज हुआ था। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने दोषी को 2000 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। छठे मामले में 2005 में थाना झिंझाना पर शिवचरण उर्फ चरण सिंह निवासी खानपुर कला थाना झिंझाना के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।