रिटायर्ड एसआई व सिपाही को समन तामील नहीं कराने पर दोघट थाना प्रभारी तलब
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। सिपाही प्रवीण की मौत के मामले में महिला रसोइया को हाईकोर्ट से स्टे मिल गया है, जबकि रिटायर्ड एसआई व सिपाही अभी हाजिर नहीं हुए है। दोनों के वारंट जारी होने के बाद समन तामील नहीं कराने के कारण कोर्ट ने दोघट थाना प्रभारी को तलब किया है।
टीकरी चौकी पर 2019 में सिपाही प्रवीण कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों गोली लगने से मौत हुई थी। इस मामले में पुलिस ने आत्महत्या बताकर एफआर लगाई थी, जिसे निरस्त करते हुए तत्कालीन एसआई भगवत सिंह, सिपाही सत्यप्रकाश शर्मा व प्राइवेट रसोईया पदमावती को विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट एडीजे शैलेंद्र पांडेय की अदालत ने निरस्त करके समन जारी करके तलब किया था। इसके बाद भी कोर्ट में पेश नहीं होने पर एक नवंबर को उनके जमानती वारंट जारी किए गए थे। पीड़ित के अधिवक्ता सतेंद्र दांघड़ ने बताया कि इस मामले में रसोईया पदमावती का हाईकोर्ट से अग्रिम आदेश तक स्टे हो गया है। जबकि रिटायर्ड एसआई व सिपाही कोर्ट में अभी तक पेश नहीं हुए। आरोपियों को समन तामील नहीं कराने के कारण दोघट थाना प्रभारी को कोर्ट ने तलब किया है।