बड़ौत। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने भी पंचायत चुनाव के लिए गाइड लाइन निर्धारित कर दी है। प्रत्याशी बिना मास्क के नामांकन भी नहीं कर पाएंगे। प्रत्याशी के साथ केवल एक प्रस्तावक को ही नामांकन केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। यदि कोई प्रत्याशी कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो उसे नामांकन करने से वंचित नहीं किया जाएगा। उसके स्थान पर उसका प्रस्तावक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेगा।
उप निर्वाचन अधिकारी दुर्गेश मिश्र ने बताया कि नामांकन के दौरान कोरोना गाइड लाइन का पालन कराने एवं प्रत्याशी व प्रस्तावक की जांच के लिए टीमों का गठन किया गया है। नामांकन स्थल पर एक चिकित्सक की भी तैनाती रहेगी। प्रत्याशी व प्रस्तावक को थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइज करने के बाद ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी। एडीओ पंचायत सुधीर तोमर ने बताया कि बिना मास्क किसी भी प्रत्याशी व उसके साथ आने वाले प्रस्तावक की एंट्री नहीं होगी। नामांकन के दौरान केवल दो लोगों को ही अंदर आने दिया जाएगा। इनमें एक प्रत्याशी व दूसरा उसका प्रस्तावक रहेगा। बताया कि समर्थकों को नामांकन स्थल से 200 मीटर दूर रखा जाएगा। गेट पर थैमल स्क्रीनिंग की जाएगी।