बागपत में लोयन गांव के कपिल का अपहरण कर हत्या करने वाले को न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 40 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह महीने का कारावास बढ़ाने के आदेश दिए।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता गगन गौड़ ने बताया कि लोयन गांव के रहने वाले वादी मलखान ने आठ जून 2012 को बड़ौत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें मलखान ने बताया कि उसका बेटा कपिल गांव के ही रविंद्र के साथ बड़ौली गांव में दूध डालने के लिए गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। मलखान ने रविंद्र और उसके साथियों पर बेटे कपिल का अपहरण करने का आरोप लगाया और हत्या की आशंका जताई थी। जिसके बाद पुलिस ने नौ जून को ईंख के खेत से कलिप का शव और रस्सी बरामद की।
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