सीएनजी किट के लिए एआरटीओ की अनुमति जरूरी
बागपत। डीजल वाहनों में सीएनजी किट लगवाने से पहले परिवहन कार्यालय की अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा कार्यालय में आकर जरूरी कार्रवाई पूरी करनी होगी। इसके बाद ही ऐसे वाहनों को पांच साल की रियायत दी जाएगी।
एनजीटी ने एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक लगा रखी थी। लेकिन अब एनजीटी ने आदेश दिया है कि 10 साल पुराने डीजल वाहन सीएनजी किट लगाकर पांच साल और चलाए जा सकते हैं। इस संबंध में सहायक संभागीय कार्यालय के आरआई विनय कुमार सिंह ने बताया कि 10 साल पूरे करने वाले डीजल वाहनों में अधिकृत डीलर से ही सीएनजी किट लगवानी होगी। किट लगवाने के बाद वाहन स्वामियों को पांच साल अतिरिक्त वाहनों का संचालन करने की अनुमति दी जाएगी। किट लगवाने से पूर्व परिवहन कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। किट लगवाने के बाद कार्यालय में आकर अभिलेखों में दर्ज कराना होगा। अभिलेखों की जांच के बाद वाहन के संचालन की अनुमति दी जाएगी।
आदेश के बाद खड़े हैं चार हजार वाहन
एनजीटी के आदेश के बाद जिले में चार हजार वाहन खड़े कर देने पड़े। सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को उठाना पड़ा है।
जिले में दो सीएनजी पंप
वर्तमान में जिले में दो सीएनजी पंप है। एक खेकड़ा और दूसरा गौरीपुर मोड़ के निकट संचालित है।