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अवैध साइलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई

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ऑनलाइन बैठक में जिलाधिकारी ने जिला सड़क सुरक्षा समिति को दिए निर्देश
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बागपत। डीएम राजकमल यादव ने जिला सड़क सुरक्षा समिति के साथ ऑनलाइन बैठक की। इस दौरान उन्होंने जनपद में दुर्घटनाओं पर रोष प्रकट किया। संबंधित विभागों को सड़क दुर्घटना घटाने के निर्देश दिए गए। लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया कि सड़कों के गड्ढों को तत्काल भरें। लोक निर्माण विभाग, यातायात विभाग और परिवहन विभाग जनपद के ब्लैक स्पॉट पर सुधारात्मक कार्रवाई करें।
हाईकोर्ट द्वारा एक जनहित याचिका में दिए गए आदेश के अनुसार दोपहिया वाहनों में अवैध साइलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण करने वाले वाहनों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। एआरटीओ सुभाष राजपूत ने बताया यदि किसी बाइक में साइलेंसर बदला गया है और वह ध्वनि प्रदूषण करता है, तो उस पर 15 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। बाइक के लिए पर्यावरण विभाग ने ध्वनि प्रदूषण की सीमा 80 डेसिबल तय की है। इससे अधिक पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
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डीएम ने दुर्घटनाओं का डाटा आईआईटी चेन्नई द्वारा विकसित आईआरएडी मोबाइल ऐप पर फीड करने के निर्देश पुलिस विभाग को दिए। दुर्घटनाओं की संख्या करने को शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सड़क सुरक्षा के प्रति ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए। बैठक में एसपी अभिषेक सिंह, एडीएम अमित कुमार, एएसपी मनीष मिश्रा, सभी एसडीएम, सीओ और थानाध्यक्ष मौजूद रहे।
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