आजमगढ़। नेशनल हाइवे पर टोल प्लाजा से गुजरने वाले ओवरलोड वाहनों की कुंडली तैयार की जाएगी। बाद में इस पर जुर्माना वसूल किया जाएगा। अब तक आरटीओ की टीम पहले हाईवे पर ही ट्रकों की जांच करती थी लेकिन अब टोल प्लाजा पर भी हिसाब रखा जाएगा। उसके ब्यौरे के आधार परवाहन स्वामियों से जुर्माना वसूला जाएगा।
एआरटीओ प्रवर्तन संतोष कुमार सिंह ने बताया कि अभी ओवरलोड वाहनों की हाईवे पर ही जांच होती है और यह व्यवस्था जारी रहेगी। नई व्यवस्था में टोल प्लाजा संचालकों को हर पखवाड़े ओवरलोड वाहनों का ब्यौरा देना होगा। इसके आधार पर ओवर लोड वाहनों का ई-चालान किया जाएगा। ई-चालान में वाहन के ब्यौरे के साथ ही टोल से गुजरने की दिनांक, समय का भी जिक्र होगा। हर टोल प्लाजा पर व्यवसायिक वाहनों के अनुसार शुल्क वसूला जाता है। अगर वाहन पर तय क्षमता से ज्यादा भार मिलता है तो तय शुल्क से दस गुना जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। जैसे कोई भी व्यवसायिक वाहन टोल प्लाजा से 600 रुपये शुल्क देकर निकलता है और उसके ओवरलोड होने पर 600 रुपये के साथ ही 6,000 रुपये उसे बतौर जुर्माना जमा कराने होंगे। जुर्माना संबंधित वाहनों के जिले के आरटीओ के खाते में जाएगा।