आजमगढ़। हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की आधी राशि मृतक के लड़के को दी जाएगी। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय ने बृहस्पतिवार को सुनाया।
बिलरियागंज थाना क्षेत्र के खानपुर भगत पट्टी गांव में रास्ते के विवाद को लेकर 2 अप्रैल 2020 की सुबह आठ बजे राजीव सिंह, सत्य नारायन सिंह वादी विवेक सिंह के चाचा रमाकांत सिंह को मारने लगे। जब विवेक सिंह के पिता रामानुज सिंह एतराज करते हुए दोनों हमलावरों को डांटने लगे तो सत्य नारायन सिंह के ललकारने पर राजीव सिंह ने रामानुज सिंह को गोली मार दी। रामानुज सिंह की मौके पर मृत्यु हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद तीन आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। एक आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से अधिवक्ताओं ने दस गवाहों को न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने राजीव सिंह, सत्य नारायण सिंह को उक्त सजा सुनाई।