आजमगढ़। ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत जनपद की पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन टीम की पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को तीन वर्ष के कारावास और 5000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। प्रकरण थाना जीयनपुर का है, जिसमें रसीदाबाद गांव निवासी रामशब्द यादव को संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ के उद्देश्य से अपराध करने के आरोप में दोषी ठहराया गया।
प्रकरण की शुरुआत 21 मार्च 2004 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक जीयनुपर रमेश चंद्र पाठक द्वारा दी गई लिखित तहरीर से हुई, जिस पर थाना जीयनपुर में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार किए जाने के बाद 14 जुलाई 2025 यानी सोमवार को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) कोर्ट संख्या-6 आजमगढ़ संतोष कुमार यादव ने आरोपी रामशब्द यादव को जेल में बिताई गई अवधि के आधार पर तीन वर्ष की सजा व 5000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया।