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हत्या प्रयास के आरोपी को सात वर्ष की कैद

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हत्या के प्रयास के मामले में अदालत ने आरोपित को दोषी पाते हुए सात वर्ष की कैद की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। सोमवार को यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन ओम प्रकाश वर्मा ने सुनाया। घटना मेंहनगर थाना के सिंहपुर गांव की है।
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इस मामले में सिंहपुर गांव निवासी नंदपाल यादव पुत्र राजाराम यादव ने स्थानीय थाने में आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में आरोप लगाया कि 30 सितंबर 2007 की रात लगभग आठ बजे मोटर साइकिल से नदी की तरफ शौच करने गया था। नंदपाल अपनी मोटर साइकिल से सुरेश राम के घर के समीप खड़ा कर रहा था। तभी गांव के पद्म सिंह पुत्र रवि सिंह उसे भलाबुरा कहने लगे। विरोध करने पर पद्म सिंह ने अपने पास रखे तमंचा से गोली चला दी। गोली उसके सिर को स्पर्श करते हुए निकल गई। इस मामले में मेंहनगर थाना पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया और जांचोपरांत पद्म सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मुकदमे की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्र ने नंदपाल यादव, राजा राम यादव, डा. विमलेश कुमार, डा. एबी त्रिपाठी, डा. ओम प्रकाश यादव, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इसराईल, प्रभारी निरीक्षक शशिभूषण राय को बतौर साक्षी अदालत में पेश किया और तर्को को रखा। अदालत ने उभय पक्षों के तर्को को सुनने के बाद पद्म सिंह को दोषी पाया और उक्त सजा का निर्धारण किया।
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