आजमगढ़। वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया अब और आसान होने जा रही है। शासन ने राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में सुधार करते हुए फैमिली आईडी के माध्यम से पात्रता सत्यापन की नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी है।
इस व्यवस्था के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बुजुर्गों को अब पेंशन के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक वृद्धजन को पेंशन शुरू कराने के लिए समाज कल्याण विभाग में आवेदन करना पड़ता था, जिसके बाद दस्तावेजों का सत्यापन होता था।
इस प्रक्रिया में कई बार बुजुर्गों को विभागीय चक्कर लगाने पड़ते थे। नई व्यवस्था से यह परेशानी खत्म हो जाएगी। फैमिली आईडी में दर्ज उम्र और परिवार के विवरण के आधार पर पात्रता स्वतः तय हो जाएगी।
शासन ने नई प्रक्रिया को प्रदेश के पांच जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया है, जिसे अब पूरे प्रदेश में लागू करने की तैयारी है। वर्तमान में जिले में 197000 लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है।