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चीनी मिल के जीएम पर लगा एक लाख का अर्थदंड

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जिला गन्ना अधिकारी अशर्फी लाल ने पिछले दिनों दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड सठियांव के गन्ना क्रय केंद्र फुलवरिया एवं सिकहुला का निरीक्षण किया गया था। इस दौरान आपूर्ति एवं खरीद विनियमन का उल्लंघन होना पाया गया था। इस मामले में जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी के निर्देश पर जीएम पर एक लाख एवं दो तौल लिपिक पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
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किसानों को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसे लेकर अधिकारी समय-समय पर गन्ना क्रय केंद्रों का निरीक्षण करते हैं। इसी कड़ी में जिला गन्ना अधिकारी अशर्फी लाल ने चीनी मिल दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड सठियांव के गन्ना क्रयकेंद्र फुलवरिया एवं सिकहुला का निरीक्षण किया था। इस दौरान उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति एवं खरीद विनियमन) नियमावली 1954 के नियमों का उल्लंघन होना पाया गया था। इस मामले में जिलाधिकारी ने जीएम लालता प्रसाद सोनकर पर एक लाख रुपये और तौल लिपिक रविकांत मिश्र एवं कृष्णा यादव पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। जिला गन्ना अधिकारी अशर्फी लाल ने बताया कि अध्यासी चीनी मिल सठियाव को निर्देशित किया गया कि भविष्य में दोबारा नियमों का उल्लंघन न किया जाए। गन्ना क्रय केंद्रों पर कृषकों से गन्ना लोडिंग एवं अनलोडिंग के लिए सुविधा शुल्क वसूली भी बंद की जाए और किसानों को आर्थिक क्षति पहुंचाने की कोशिश न की जाए। यदि निर्देश का पालन नहीं किया जाएगा तो संबंधित के विरुद्घ कार्रवाई की जाएगी।
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