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Azamgarh News: किसी भी पार्टी के कार्यालय से 200 मीटर के अंदर नहीं बनेगा मतदेय स्थल

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आजमगढ़। जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में एडीएम प्रशासन व उप जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल विश्वकर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। जिसमें मतदेय स्थलों के सम्भाजन प्रस्ताव पर सुझाव व आपत्तियां प्राप्त की गई। किसी भी राजनैतिक दल के कार्यालय से 200 मीटर के भीतर कोई मतदेय स्थल नहीं बनाया जाएगा। मतदेय स्थल मुख्य बस्ती से अधिकतम 2 किलोमीटर की दूरी पर ही हों और 300 से कम मतदाता वाले स्थल केवल अपरिहार्य स्थिति में रखे जाएं।
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 29 अक्टूबर से 4 नवम्बर 2तक मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन व पुनर्निर्धारण कार्य कराया गया। 10 नवम्बर को मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची प्रकाशित कर राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद 18 नवम्बर को सांसदों, विधायकों और दलों के साथ बैठक कर आपत्तियों व सुझावों के निस्तारण के बाद सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि 19 से 21 नवम्बर तक प्रस्ताव मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को भेजे जाएंगे, जबकि 24 नवम्बर को आयोग के अनुमोदनार्थ अंतिम प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि 10 नवम्बर तक अपने सुझाव व आपत्तियां जिला निर्वाचन अधिकारी या संबंधित उप जिलाधिकारी को उपलब्ध कराएं। बैठक में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी बृजेश श्रीवास्तव सहित सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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