फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

UP Politics: सपा को न्यायालय से बड़ा झटका, विधान परिषद चुनाव में वोट नहीं दे सकेंगे विधायक रमाकांत

Thu, 07 Mar 2024 09:52 PM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़

सार

UP Politics: आगामी विधान परिषद चुनाव में वोट करने को लेकर विधायक रमाकांत ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश ओम प्रकाश वर्मा की अदालत में आवेदन कर अनुमति मांगी थी।
विज्ञापन
रमाकांत यादव - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

समाजवादी पार्टी को कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के विधायक द्वारा कोर्ट में दी गई अर्जी खारिज कर दी गई है। अर्जी खारिज होने से विधायक रमाकांत यादव आगामी विधान परिषद चुनाव में वोट नही कर सकेंगे।

विज्ञापन


जिले के फूलपुर-पवई विधानसभा सीट से सपा के रमाकांत यादव विधायक हैं। वर्तमान में वे जहरीली शराब कांड समेत अन्य कई मामलों में फतेहगढ़ जेल में बंद हैं। आगामी विधान परिषद चुनाव में वोट करने को लेकर विधायक रमाकांत ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश ओम प्रकाश वर्मा की अदालत में आवेदन कर अनुमति मांगी थी।

रमाकांत के इस आवेदन का एडीजीसी दीपक मिश्र ने विरोध किया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद एमपीएमएलए कोर्ट के न्यायाधीश ओम प्रकाश वर्मा ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत जेल में बंद जनप्रतिनिधि को मतदान की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसे में न्यायाधीश जेल में बंद विधायक रमाकांत यादव की तरफ से दिए गए प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें