फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

आजमगढ़ में शराब माफिया पर कार्रवाई: गैंगस्टर एक्ट के तहत 74.48 लाख की संपत्ति कुर्क

Thu, 28 Apr 2022 01:01 PM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला ब्यूरो, आजमगढ़

सार

कुछ दिनों पहले जहरीली शराब पीने की वजह से 15 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब फैक्ट्री पर छापेमारी कर अवैध शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद किए थे। अब डीएम ने आरोपियों की 74.48 लाख की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है।  
विज्ञापन
आजमगढ़ एसपी अनुराग आर्य - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

माहुल जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपियों में शामिल सगे भाइयों की रूपईपुर गांव में बनी 74.48 लाख की तीन आलीशान कोठियां जिसमें अवैध शराब फैक्ट्री वाली कोठी भी शामिल है कुर्क की जाएगी। लोक निर्माण विभाग द्वारा इसका मूल्यांकन भी किया जा चुका है। इसे कुर्क करने की कार्रवाई कभी भी की जा सकती है।

विज्ञापन


नगर पंचायत माहुल स्थित देशी शराब की दुकान से जहरीली शराब की बिक्री की गई थी। जिसे पीने के बाद 15 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने रूपईपुर गांव में दवा कंपनी के नाम पर संचालित की जा रही शराब फैक्ट्री को पकड़ा था। इस फैक्ट्री का संचालन मो. फहीम व उसके भाइयों द्वारा किया जा रहा था।

फहीम व देसी शराब की दुकान के मालिक रंगेश यादव की निशानदेही पर भारी मात्रा में अवैध शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए थे। रूपईपुर स्थित तीन कोठियों की कीमत 74.48 लाख आंकी गई है। लोक निर्माण विभाग द्वारा इन संपत्तियों का मूल्यांकन किया गया है। इसके बाद डीएम ने गैंगेस्टर के तहत उक्त संपत्तियों को एक सप्ताह के अंदर कुर्क करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही तहसीलदार फूलपुर को इसका रिसीवर बनाया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें