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अभिलेख उपलब्ध न कराने पर ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित

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आजमगढ़। मार्टीनगंज विकास खंड के ग्राम पंचायत बर्रा निवासी अरविंद कुमार सिंह ने गांव में हुए विकास कार्यों में धांधली की शिकातय डीएम से की थी। जांच टीम को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस पर डीपीआरओ ने ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित करते हुए ठेकमा ब्लाक से संबद्घ करते हुए एडीओ पंचायत ठेकमा को जांच अधिकारी नामित किया है।
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डीपीआरओ श्रीकांत दर्वे ने बताया कि डीएम के निर्देश पर जिला पूर्ति अधिकारी और अवर अभियंता आरईडी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। इनके ग्राम पंचायत अधिकारी बर्रा बृजेश कुमार यादव से अभिलेखों की मांग की गई थी लेकिन इनके द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। अभिलेख उपलब्ध न कराने पर इन्हें आरोप पत्र निर्गत किया गया। लेकिन इनके द्वारा न तो आरोप पत्र का स्पष्टीकरण दिया गया और ना ही जिला पूर्ति अधिकारी को अभिलेख ही उपलब्ध कराए गए। कई बार इनसे दूरभाष पर संपर्क किया गया। इनके अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारा जांच का कार्य प्रभावित हुआ हुआ। इसके लिए इन्हें दोषी मान निलंबित करते हुए ठेकमा विकास खंड मुख्यालय से संबद्घ कर दिया गया है। इस मामले की जांच के लिए एडीओ पंचायत मुहम्मदपुर को जांच अधिकारी नामित किया गया है। उन्हें तीन सप्ताह में जांच कर आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
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