आजमगढ़। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जनपद में उम्मीदवार सात और आठ अप्रैल को नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। इस दौरान नामांकन कक्ष में सिर्फ चार लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। उम्मीदवार के साथ उसका चुनाव अभिकर्ता, प्रस्तावक व सहायता के लिए एक अन्य व्यक्ति को ही नामांकन कक्ष में आने की अनुमति होगी। आयोग द्वारा सुबह आठ बजे से शम पांच बजे तक नामांकन का समय निर्धारित किया गया है।
पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता भी जारी कर दी है। इसके अनुसार, कोई भी उम्मीदवार किसी व्यक्ति की जमीन या दीवार पर बिना संबंधित व्यक्ति की अनुमति के झंडे या बैनर नहीं लगा सकेगा। सरकारी संपत्तियों पर भी वाल राइटिंग या विज्ञापन नहीं कर सकेंगे। चुनाव प्रचार में प्रयोग होने वाले वाहनों की अनुमति जिला प्रशासन से लेनी होगी। सभा या रैली के लिए भी उम्मीदवार को पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। चुनाव प्रचार मतदान से 48 घंटे पहले खत्म करना होगा।
जनपद में नामांकन का कार्य सात और आठ अप्रैल को संपन्न कराया जाएगा। जो सुबह आठ बजे शुरू होकर शाम पांच बजे तक चलेगा। नामांकन के दौरान प्रत्याशी के साथ तीन व्यक्तियों को अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। जिसमें प्रत्याशी का चुनाव अभिकर्ता, प्रस्तावक और सहायता के एक अन्य व्यक्ति ही अंदर जा सकेगा। डीएम और जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार ने पहले ही नामांकन की वीडियोग्राफी कराने का निर्देश आरओ और एआरओ को दे दिया है।
वैसे तो चुनाव की घोषणा होते ही प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है। जनपद में दूसरे चरण में 19 अप्रैल को मतदान का कार्य ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतदान होगा। वहीं आयोग ने कहा है कि रात को 10 बजे के बाद और सुबह छह बजे से पहले लाउडस्पीकर के जरिए प्रत्याशी प्रचार नहीं करेंगे।
ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए जनसभा और रैली की जरूरत नहीं होती। लेकिन जिला पंचायत सदस्य पद का क्षेत्र लंबा होने के कारण प्रत्याशियों द्वारा रैली और जनसभा का आयोजन किया जाता है। लेकिन इनके आयोजन से पहले प्रत्याशी को इनके आयोजन की अनुमति लेनी होगी। वहीं अगर कोई लाउडस्पीकर से प्रचार करना चाहता है तो उसकी भी अनुमति जिला प्रशासन से लेनी होगी।