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मिलावटखोरों पर लगा दो लाख 89 हजार रुपये का अर्थदंड

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आजमगढ़। जांच में नमूने फेल होने पर एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह की कोर्ट ने शनिवार को11 खाद्य कारोबारियों पर दो लाख 89 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एक माह में जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरसी जारी की जाएगी।
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क्षेत्रीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला की जांच में खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि होने पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने एडीएम (प्रशासन) नरेंद्र सिंह के न्यायालय में वाद दायर किया था। कोर्ट ने जहानागंज के कुसरना निवासी प्रमोद कुमार उपाध्याय, सरवन गिरी दुर्वासा फूलपुर, संदीप यादव सुराई मुबारकपुर और सुभग्गा अतरैठ अतरौलिया व धर्मराज सहनपुर रौनापार पर 24-24 हजार रुपये, विशाल गुप्ता ठेकमा बरदह पर 20 हजार रुपये, राममूरत यादव निवासी अमुडी मुबारकपुर पर 50 हजार रुपये, पुरानी बस्ती निवासी अंजुमल गोशिया मुबारकपुर, निजामाबाद के शिवरामपुर निवासी हरिकेश यादव और सदरपुर सरायमीर निवासी बिंदु यादव पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
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