आजमगढ़। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह यादव की अदालत ने सोमवार को मारपीट के तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष की कैद की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को 12 सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जब कि इसी मामले का एक अन्य आरोपी मुनीर की मुकदमा कार्यवाही के दौरान मृत्यु हो चुकी थी।
घटना जीयनपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर कोर्डा गांव की है। घटना के संबंध में मोहम्मदपुर कोर्डा गांव निवासी सुदामी देवी ने 29जून 1990 को स्थानीय थाने में गांव के चार लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमें में आरोप लगाया कि उसके पति घटना की सुबह लगभग आठ बजे नलकूल पर गिरकर बेहोश हो गए। उसी दौरान आरोपियों ने उन्हें जहर देकर मारने की बात कही। इस बात पर दोनों पक्षों में मारपीट हो गई थी। इस मामले में जीयनपुर थाना पुलिस ने श्याम चरण, लक्ष्मी यादव, रामलच्छन और मुनीर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान अदालत ने उभय पक्षों के तर्को को सुनने के बाद उक्त सजा का निर्धारण किया।