उधर, जिला प्रशासन ने इस पालिटेक्निक कालेज की मान्यता से लगायत जमीन आदि से संबंधित अभिलेखों की जांच करानी शुरू कर दी। जांच में कालेज की भूमि के दस्तावेज कूटरचित व फर्जी पाए गए। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद जिलाधिकारी राजेश कुमार ने प्रधानाचार्य सावित्री बाई फूले पालिटेक्निक कालेज इफ्तेखार अहमद को रूद्र प्रताप पालिटेक्निक कालेज को संचालित करने वाली संस्था की अध्यक्ष वंदना सिंह पत्नी ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह व सचिव शिव प्रकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया।
जिले में पालिटेक्निक कालेज का नोडल होने के चलते प्राचार्य राजकीय पालिटेक्निक के प्राचार्य ने बृहस्पतिवार को जीयनपुर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत करा दिया। उन्होंने बताया कि मान्यता प्रत्याहरण आदि के लिए भी पत्र जिला प्रशासन द्वारा भेजा गया है।
रुद्र प्रताप पालिटेक्निक कालेज ग्राम समाज की जमीन पर बना है और फर्जी अभिलेख लगा कर मान्यता ली गई है। इस मामले में फिलहाल कालेज के अध्यक्ष व सचिव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। विवेचना के बाद इस मुकदमे में पूरी प्रबंधक समिति का नाम शामिल किया जाएगा। यहां प्रवेश लेने वाला कोई भी व्यक्ति यदि तहरीर देता है तो उसकी तहरीर पर भी मुकदमा पंजीकृत होगा। - सुधीर कुमार सिंह, एसपी, आजमगढ़।