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जांच में लिपिक दोषी, केस दर्ज कराने का आदेश

Fri, 15 Mar 2013 05:30 AM IST
Azamgarh
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आजमगढ़। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में फर्जीवाड़ा करने वाला लिपिक अंतत: जांच में दोषी पाया गया। सीओ लाइन के द्वारा सौंपी गई जांच रिपोर्ट पर एसपी अरविंद सेन ने लिपिक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश दिया। तहरीर कैंप कार्यालय से शहर कोतवाली को भेजी गई। हालांकि कोतवाल ने तहरीर की कापी मिलने से इंकार किया है। जबकि पुलिस अधीक्षक ने जांच रिपोर्ट पर इस आदेश के पारित होने की बात कही। लिपिक पर तत्कालीन सीओ लाइन बबलू कुमार के फर्जी हस्ताक्षर कर बिल को भुगतान को भेजने का आरोप है।
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एसपी अरविंद सेन के अनुसार जांच में दोषी पाया गया लिपिक राकेश कुमार राय आरके के पद पर पुलिस कार्यालय में तैनात है। कार्यालय में स्टेशनरी आदि के सामानों खरीदारी आरके बाबू के माध्यम से हो रही थी। वर्ष 2012 में सीओ लाइन व पुलिस अधीक्षक कार्यालय का कार्यभार तत्कालीन एएसपी बबलू कुमार के पास था। सितंबर माह में उनका स्थानांतरण झांसी के लिए हो गया। बबलू कुमार का स्थानांतरण हो जाने के बाद लिपिक राकेश कुमार राय ने लगभग चार लाख रुपये मूल्य के आठ बिलों को बबलू कुमार के फर्जी हस्ताक्षर कर पास कर दिया। इसी बीच तत्कालीन सीओ सदर हरेंद्र कुमार ने अभिलेखों के निरीक्षण में फर्जीवाड़ा पकड़ा। उनकी रिपोर्ट पर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक आकाश कुलहरि ने मामले की जांच का आदेश दिया। जिसकी जांच सीओ लाइन मनोज कुमार यादव को मिली थी। सीओ मनोज कुमार के द्वारा सौंपी गई जांच रिपोर्ट पर एसपी आरविंद सेन ने गुरुवार की रात लिपिक विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया। एसपी अरविंद सेन ने बताया कि लिपिक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।
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