आजमगढ़। सुप्रीमकोर्ट व हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में शासन की ओर से अस्पतालों में भर्ती मरीजों के साथ रहने वाले एक तीमारदार को भी नि:शुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। ताकि तीमारदार को अपने मरीज को छोड़कर बाहर होटलों की खाक न छाननी पड़े। इस सूचना के बाद जिले का स्वास्थ्य महकमा इसकी व्यवस्था के लिए सक्रिय हो गया है लेकिन शासन स्तर से अब तक कोई शासनादेश उसे नहीं मिला है।
महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की ओर से सभी सरकारी अस्पतालों में इस लागू करने का निर्देश दिया गया है। बताते चलें कि किसी भी सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीज की देखभाल में एक तीमारदार उसके साथ रहता है। मरीज को अस्पताल की ओर से भोजन मिल जाता है लेकिन उसके तीमारदारों को भोजन नहीं मिलता है। जिसके कारण उसे अपने मरीज को छोड़कर बाहर किसी होटल या ढाबे पर भोजन करने के लिए जाना होता है। इससे तीमारदारों को परेशानियां उठानी पड़ती थीं। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट द्वारा मरीज के साथ रहने वाले एक तीमारदार को अस्पताल की ओर से भोजन उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश के अनुपालन में महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की ओर से सभी सरकारी अस्पतालों में यह व्यवस्था लागू करने के निर्देश भेज दिए गए हैं।
इसकी जानकारी है लेकिन शासन स्तर से अब तक कोई शासनादेश नहीं मिला है। फिलहाल इसे लागू करने की तैयारी की जा रही है। जैसे ही शासनादेश प्राप्त होगा, इसे लागू कर दिया जाएगा। - डा. एके मिश्रा, मुख्य चिकित्साधिकारी।