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दुष्कर्म के अभियुक्त को आठ वर्ष की कैद

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आजमगढ़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सर्वेश चंद्र पांडेय की अदालत ने दुष्कर्म के एक अभियुक्त को शनिवार को आठ वर्ष की कैद की सजा सुनाई। साथ ही बीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। घटना निजामाबाद थाना क्षेत्र की है।
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तहबरपुर थाना क्षेत्र के मदारी गांव निवासी महेंद्र यादव पुत्र प्यारे लाल जहीरपुर सिकहुला कन्या मूर्ति इंटर कालेज का वाहन चलाता था। वाहन से स्कूल के बच्चों को ले आता और ले जाता था। आरोप है कि 27 सितंबर 2014 को अभियुक्त महेंद्र ने विद्यालय में पढ़ने वाली कक्षा दस की छात्रा को बहला-फुसला कर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में तहबरपुर थाना पुलिस ने दुष्कर्मी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता प्रेमनाथ यादव और मंजेश यादव ने इस मुकदमे के वादी और पीड़िता समेत कुल सात गवाहों को पेश किया और तर्को को रखा। अदालत ने उभय पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद अभियुक्त को दुष्कर्म किए जाने का दोषी पाते हुए उक्त सजा का निर्धारण किया।
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