औरैया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मनराज सिंह ने थाना अयाना क्षेत्र से डेढ़ वर्ष पूर्व एक किशोरी को ले जाने व छेड़छाड़ करने के दोषी युवक शालू को सात वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
मामले की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा व विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) मृदुल मिश्रा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना अयाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि 15 वर्षीय पुत्री को पड़ोस में रहने वाला युवक शालू पुत्र विक्रम सिंह 23 जनवरी 2023 की सुबह नौ बजे बहला-फुसलाकर ले गया।
जिसे ले जाते हुए वादी के चाचा ने देखा। इस तहरीर पर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई व विवेचना के बाद अपहरण छेड़छाड़ व पॉक्सो में चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत हुई। यह मुकदमा विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) की कोर्ट में चला तथा गुरुवार को इसका निर्णय सुनाया गया। कोर्ट ने युवक शालू को किशोरी के अपहरण व छेड़छाड़ का दोषी माना।
दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर जिला जज मनराज सिंह ने दोषी युवक शालू पुत्र विक्रम सिंह निवासी जगतपुर अयाना को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। उस पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। कोर्ट ने प्रस्तुत मामले में जमा कराई गई अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया। दोषी शालू को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।