औरैया। सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने थाना अछल्दा क्षेत्र में हुए दुष्कर्म के मामले के आरोपी सचिन वर्मा की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। आठ जुलाई से जिला कारागार में निरुद्ध सचिन पर फर्जी आईडी से पुलिस महानिरीक्षक कानपुर मोहित अग्रवाल को धमकी देने सहित आधा दर्जन और मामले पंजीकृत हैं।
अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि 25 वर्षीय पीड़िता ने थाना अछल्दा में सचिन वर्मा निवासी इटावा रोड, बेवर मैनपुरी हाल पता मालवीय नगर सिकंदरा (कानपुर देहात) के विरुद्ध ब्लैकमेल कर दुष्कर्म व धमकी देने का मामला दर्ज कराया था। अभियोजन की ओर से अभिषेक मिश्रा ने बताया कि सचिन पर फर्जी दस्तावेज तैयार करने, गैंगस्टर एक्ट, अवैध शस्त्र रखने समेत छह और मुकदमे विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं।
आरोपी ने पीड़िता के चचेरे भाई को फंसाने के चक्कर में उसकी फर्जी आईडी का प्रयोग कर आईजी कानपुर मोहित अग्रवाल को धमकी दी थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने दुष्कर्म के आरोपी सचिन वर्मा की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।