औरैया। जिला एवं सत्र न्यायालय ने ट्रैक्टर से गिरकर घायल हुए व्यक्ति के इलाज के खर्च की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। सत्र न्यायाधीश मयंक चौहान की अदालत ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के 10 जून 2026 को पारित आदेश को पूरी तरह से पुष्ट किया है। यह याचिका घायल व्यक्ति की पत्नी पूजा ने अदालत में दाखिल की थी।
कानपुर देहात स्थित थाना अमराहट क्षेत्र के गांव करियापुर निवासी पूजा ने अदालत को बताया था कि 19 अप्रैल 2026 को रात करीब साढ़े दस बजे यह घटना हुई थी। उनके पति गोविन्द कानपुर देहात के थाना अमराहट क्षेत्र के गांव करियापुर में ट्रैक्टर से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आरोप था कि ट्रैक्टर चालक प्रदीप कुमार तेजी और लापरवाही से वाहन चला रहा था। ट्रैक्टर का पिछला पहिया गोविंद की कमर और कूल्हे पर चढ़ गया था। इससे गोविन्द गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनका इलाज अकबरपुर और कानपुर के विभिन्न अस्पतालों में चला। इस पर लगभग दो लाख रुपये खर्च हुए। पूजा का आरोप था कि चालक ने शुरुआत में इलाज के लिए कुछ रकम दी थी। बाद में उसने इलाज कराने से इन्कार कर दिया।
थाने और पुलिस अधीक्षक स्तर पर इस मामले में सुनवाई नहीं हुई थी। इसके बाद पूजा ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। सीजेएम कोर्ट ने 10 जून 2026 को इस प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था। इसी आदेश को सत्र न्यायालय में चुनौती दी गई थी।
सत्र न्यायाधीश मयंक चौहान ने अपने आदेश में घटना के स्थान को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि संबंधित थाने की आख्या के अनुसार यह घटना थाना अमराहट, जिला कानपुर देहात के क्षेत्र में हुई थी। सत्र न्यायालय ने पूजा की पुनरीक्षण याचिका को निरस्त कर दिया। इस प्रकार, सीजेएम कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा गया।