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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

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औरैया। नगर पालिका के सेवानिवृत्त लिपिक बाबू राधेश्याम शुक्ला के बेटे की 17 साल पहले गोली मारकर हत्या करने वाले को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले में दो अन्य अभियुक्तों को लगभग चार साल उम्रकैद की सजा से दंडित किया जा चुका है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा के अनुसार, 29 अगस्त 2004 की शाम करीब साढ़े पांच बजे राधेश्याम शुक्ला का बेटा प्रशांत उर्फ नंदलाल सहकारी संघ के रास्ते बघाकटरा मुहाल स्थित घर जा रहा था। तभी पीछे से आरोपी बंटी चतुर्वेदी व कल्लू सक्सेना ने तमंचा व रोहित मिश्रा ने चाकू लेकर प्रशांत को घेर लिया। बंटी व कल्लू ने तमंचे से गोली मारी, जो प्रशांत को जा लगी और उसके बाद चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी।
यह मुकदमा सत्र न्यायालय में चला। सह अभियुक्त कल्लू पहले फरार हो गया था। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। सह अभियुक्त बंटी व राोहित को न्यायालय ने 25 अगस्त 2017 को आजीवन कारावास व पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया था।
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लेकिन शेष बचे अभियुक्त कल्लू सक्सेना निवासी गढ़ैया मोहल्ला औरैया की पत्रावली पर शुक्रवार को निर्णय देते हुए जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा ने उसे आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। सजायाफ्ता कल्लू सक्सेना को जिला कारागार इटावा भेजा गया है।
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