औरैया। नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र की अदालत ने दोषी को चार वर्ष के सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह कार्रवाई प्रदेश में चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन और मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत मानी जा रही है।
पुलिस के अनुसार थाना बिधूना में वर्ष 2020 में दर्ज मुकदमा में अभियुक्त लकी गुप्ता निवासी रुरूगंज थाना बिधूना के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पैरवी की। जिसके आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम ने अभियुक्त को पॉक्सो अधिनियम की धारा आठ के तहत दोषी करार देते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने सजा सुनाए जाने के बाद उसे इटावा जिला कारागार भेज दिया।