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जानलेवा हमले के चार आरोपी बरी

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औरैया। सत्र न्यायालय ने फफूंद थाना क्षेत्र के 14 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले के सभी चार आरोपियों को दोष मुक्त करते हुए बरी कर दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने यह साबित किया कि जिस लाइसेंसी बंदूक से वादी को चोट पहुंचाना बताया गया। वह लाइसेंसी बंदूक घटना के वक्त थाने में जमा थी।
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अभियोजन के अनुसार वादी श्याम मनोहर तिवारी ने थाना फफूंद में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 30 अगस्त 2008 को वह सुबह लगभग 10 बजे भट्ठे पर पूजन के लिए दसरौरा अपनी गाड़ी से जा रहा था। जैसे ही वह भट्ठे पर गाड़ी से उतरे तभी पहले से घात लगाए बैठे असलहों से लैस गांव के अवधेश नारायण, राज नारायण, ओम नारायण व जयप्रकाश कुशवाह निवासी केशमपुर फफूंद ने गालियां देते हमला कर दिया।
इसी दौरान अवधेश नारायण ने पिता की लाइसेंसी बंदूक से जान से मारने की नियत से प्रहार किया। जिससे उसके शरीर पर काफी चोटें आईं। वहीं राजनारायण व जयप्रकाश ने तमंचों से फायर किए पर बाल-बाल बच गया। यह घटना पुराने घरेलू बंटवारे की रंजिश में की गई। चार्जशीट के बाद यह मामला सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला।
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बचाव पक्ष के अधिवक्ता अशोक अवस्थी व रामू अवस्थी ने यह साबित किया कि जिस लाइसेंसी बंदूक से वादी को चोट पहुंचाना बताया गया है वह लाइसेंसी बंदूक घटना के वक्त थाने में जमा थी। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट भी संदिग्ध मानी गई। कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने में असफल रहा है। इसलिए अवधेश नारायण, राजनारायण, ओमनारायण व जय प्रकाश कुशवाह आरोप से दोषमुक्त किए गए।
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