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शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष की कैद

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औरैया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने शादी का झांसा देकर एक नाबालिग से अवैध संबंध बनाने व गर्भवती करने में दोषी दस वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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एक महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री से दूर के रिश्तेदार नीरज कुमार पुत्र गढ़ू निषाद निवासी हरपालपुर थाना अजीतमल ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। इससे उसे दो माह का गर्भ ठहर गया। उसने अपनी आर्थिक स्थिति का भी हवाला दिया। मामले की विवेचना के बाद नीरज के विरुद्ध धारा 376 व पॉक्सो आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया गया।

इस मामले का विचारण एडीजे प्रथम लल्लू सिंह की कोर्ट में हुआ। वर्ष 2014 के इस मुकदमे में अभियोजन की ओर से एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी व सुधीर कुमार गौतम तथा बचाव पक्ष को सुनने के बाद एडीजे लल्लू सिंह ने नीरज कुमार को दोषी माना और उसे दस वर्ष के कठोर कारावास तथा 50 हजार रुपये अर्थदंड दिया। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। दोष सिद्ध अपराधी द्वारा पूर्व में बिताई गई कारावास की अवधि में इस दंड की मात्रा में समायोजित किया जाएगा।
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-कोर्ट ने 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया
अमर उजाला ब्यूरो
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