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दहेज हत्या के दोषी पति को दस वर्ष का कारावास

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औरैया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बिधूना थाना क्षेत्र के गांव चिरकुआं में दहेज की मांग को लेकर नवविवाहिता की फांसी लगाकर हत्या करने के मामले में दोषी पति को दस वर्ष और सास-ससुर को सात-सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15-15 हजार रुपये जुर्माना भी किया। फैसले में लिखा है कि जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक छोटेलाल प्रजापति निवासी गांव रजपुरा (उझयानी) थाना बकेवर जिला इटावा ने 20 मई 2016 को थाना बिधूना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने 22 जून 2012 को अपनी नातिन लक्ष्मी का ब्याह बिधूना थाना क्षेत्र के गांव चिरकुआं निवासी सोनू प्रजापति के साथ किया था। साथ ही आरोप लगाया था कि विवाह के बाद से ससुराल वाले दहेज में बाइक व सोने की चेन की मांग को लेकर नातिन लक्ष्मी को प्रताड़ित करने लगे। 20 मई 2016 की शाम को छह बजे उसकी नातिन लक्ष्मी को पति सोनू, ससुर ओम प्रकाश व सास शारदा देवी ने फांसी लगाकर हत्या कर दी।

इस पर विवेचक ने अपनी रिपोर्ट एडीजे कोर्ट में प्रस्तुत की। अभियोजन की ओर से एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी, सुधीर कुमार गौतम व हृदय नारायण पांडेय व बचाव पक्ष को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लल्लू सिंह ने आरोपी पति सोनू उर्फ देवेंद्र कुमार को दस वर्ष एवं ससुर ओम प्रकाश व सास शारदा देवी को सात-सात वर्ष के कारावास व 15-15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। सजा के बाद तीनों को जिला जेल इटावा भेज दिया गया।
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-सास-ससुर को सात-सात वर्ष का कारावास, जुर्माना भी किया
-बिधूना थाना क्षेत्र के गांव चिरकुआं का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
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