औरैया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बुधवार को फफूंद के बम्हौरी मल्लाहन के पुरवा में नवविवाहिता की दहेज हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने वृद्ध सास-ससुर को दोषमुक्त कर दिया।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि ग्राम कंझारी थाना कुठौंद जिला जालौन निवासी गजराज सिंह ने सात अप्रैल 2018 को थाना फफूंद में पुत्री की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनकी पुत्री सरिता की शादी 19 मई 2014 को ग्राम बम्हौरी मल्लाहन पुरवा निवासी मान सिंह से हुई थी।
छह अप्रैल 2018 को सरिता की मृत्यु की खबर मिलने पर पिता ने पति, सास, ससुर के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना व हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने पति मान सिंह, सुसर सुखवासी लाल व सास कमला देवी के विरुद्ध दहेज हत्या का आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया।
बचाव पक्ष ने सभी को निर्दोष बताते हुए सरिता की छत से गिरने पर आई चोटों से मृत्यु होना बताया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव कुमार ने आरोपी ससुर सुखवासी व सास कमला देवी को दोषमुक्त कर दिया। पति मान सिंह को आजीवन कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। मान सिंह को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया। मृतक सरिता की एक दो वर्षीय पुत्री राधिका भी थी।