औरैया। बिधूना कोतवाली क्षेत्र में एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी अवधेश राठौर को सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई है। प्रभारी सत्र न्यायाधीश पारुल जैन की अदालत ने बुधवार मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को राहत दे दी।
घटना 25 सितंबर 2025 की है। वादी रामरूप के अनुसार उनकी बेटी बिधूना स्थित एक एटीएम बूथ से रुपये निकालने गई थी। वहां मौजूद कुछ अज्ञात युवकों ने धोखे से उनकी बेटी का केनरा बैंक का एटीएम कार्ड बदल दिया और फिनो पेमेंट बैंक का दूसरा एटीएम कार्ड थमा दिया। इसके बाद आरोपियों ने खाते से एक लाख रुपये निकाल लिए।
बुधवार को सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने माना कि आरोपी पर अन्य मामले दर्ज हैं। सह-अभियुक्त प्रेम राठौर आदि को पहले ही जमानत मिल चुकी है। न्यायालय ने 60 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही धनराशि की दो जमानतदार पेश करने की शर्त पर आरोपी अवधेश राठौर को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
एससी-एसटी मामले में जमानत
औरैया। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट की अदालत ने जेल में बंद आरोपी रोहित यादव की दूसरी जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। अदालत ने उसे 25-25 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही धनराशि के एक जमानतगीर दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया है। फफूंद थाना क्षेत्र के गांव तैय्यबपुर निवासी रोहित यादव के खिलाफ वर्ष 2018 में मुकदमा दर्ज हुआ था।
बुधवार को सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि रोहित पहले से ही जमानत पर था, लेकिन रोजगार के सिलसिले में बाहर चले जाने के कारण वह नियत तारीख पर अदालत में पेश नहीं हो सका था। कोर्ट में अनुपस्थित रहने के कारण उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हुआ था, जिसके बाद वह पांच जून 2026 से जेल भेज दिया गया था। इसके बाद विशेष न्यायाधीश विकास गोस्वामी ने उसे सशर्त रिहा करने का आदेश दिया। (संवाद)
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बिजली चोरी के आरोपी को रिहा करने का आदेश
औरैया। विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम राजीव कुमार वत्स ने बिजली चोरी के आरोपी अनिल कुमार को जमानत दे दी है। मामला 15 दिसंबर 2017 का है। अवर अभियंता सुधीर सिंह गौतम ने निरीक्षण के दौरान अनिल को एलटी लाइन से कटिया डालकर बिजली चोरी करते पकड़ा था। कोर्ट ने 20 हजार रुपये के मुचलके और इतनी ही धनराशि के प्रतिभूति पर उसे रिहा करने का आदेश दिया। (संवाद)
नकली उर्वरक बेचने के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज
औरैया। सत्र न्यायालय में बुधवार को सुनवाई के दौरान नकली उर्वरक बेचने के एक आरोपी की ओर से दाखिल की गई अग्रिम जमानत अर्जी को उसके अधिवक्ता ने पैरवी न करने का निर्णय लिया। इस पर अदालत ने अर्जी को निरस्त कर दिया है।
मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले मोहल्ला प्रदीप कुमार के खिलाफ नकली उर्वरक बेचने के आरोप में मुकदमा किया गया था। वह प्रभारी सत्र न्यायाधीश पारुल जैन की अदालत में पेश हुआ तो आरोपी के अधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि वे अब इस जमानत अर्जी पर बल नहीं देना चाहते हैं। इसके बाद अदालत ने प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया और पत्रावली को नियमानुसार दाखिल दफ्तर करने का आदेश दिया है। (संवाद)
किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को नहीं मिली जमानत
औरैया। फफूंद थाना क्षेत्र में किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत ने आरोपी करन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। मामला फफूंद थाना क्षेत्र का है, जहां 11 मार्च 2026 को एक किशोरी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। वादी ने आरोप लगाया था कि गांव दखलीपुर निवासी करन उनकी नाबालिग बेटी को ले गया।
बुधवार को सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कोर्ट में दलील दी कि उसे झूठा फंसाया गया और पीड़िता के बयानों में विरोधाभास है। विशेष लोक अभियोजक ने विरोध करते हुए कहा कि पीड़िता ने अपने बयानों में स्वयं आरोपी के साथ शादी करने, दिल्ली, जयपुर और लखनऊ जाने की बात स्वीकार की है, साथ ही वह गर्भवती भी है। विशेष न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। (संवाद)
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गांजे के साथ पकड़े गए आरोपी की डिस्चार्ज अर्जी खारिज
औरैया। सदर कोतवाली क्षेत्र में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में आरोपी वेद सिंह को कोर्ट से झटका लगा है। अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम पारुल जैन की अदालत ने आरोपी की ओर से दाखिल डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।
कोतवाली पुलिस ने वेद सिंह और अन्य के खिलाफ साल 2025 में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 96.870 किलोग्राम गांजा बरामद किया था। बुधवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश पारुल जैन ने स्पष्ट किया कि एनडीपीएस एक्ट का मुद्दा साक्ष्य का विषय है, जिसे डिस्चार्ज के स्तर पर नहीं परखा जा सकता।
अदालत ने आरोपी की दलीलों को ट्रायल के दौरान उठाए जाने योग्य बताते हुए अर्जी निरस्त कर दी। अब इस मामले में आरोप तय करने के लिए अगली तारीख 25 जून 2026 निर्धारित की गई है। (संवाद)
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22 किलोग्राम गांजे के साथ पकड़े गए दो आरोपियों पर आरोप तय
औरैया। दिबियापुर थाना क्षेत्र से 22 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार दो आरोपियों पर विशेष अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। अपर सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट पारुल जैन की अदालत ने आरोपियों को उनके खिलाफ लगे आरोप पढ़कर सुनाए।
आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताते हुए ट्रायल की मांग की। 15 अप्रैल 2024 को पुलिस ने अजमतपुर पुलिया के पास से रूपेन्द्र कुमार यादव और संतोष कुमार को दबोचा था। तलाशी में इनके पास से 24 पैकेटों में बंद 22 किलोग्राम गांजा मिला था। विशेष न्यायाधीश ने साक्ष्यों के आधार पर आरोप तय कर अगली सुनवाई के लिए आठ सितंबर की तारीख तय की है। (संवाद)
कोर्ट में पलटी पीड़िता, छेड़छाड़ में दो युवक बरी
औरैया। विशेष पॉक्सो कोर्ट के पीठासीन अधिकारी अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने सबूतों के अभाव में अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के चार साल पुराने मामले में आरोपी मोहित राज और पंकज को सभी आरोपों से बरी कर दिया। वादी ने आरोप लगाया था कि 17 जुलाई 2020 को बैंक जाते समय आरोपियों ने उनकी 15 वर्षीय बेटी से छेड़छाड़ की और बाइक से धक्का दे दिया।
हालांकि, अदालत में मुख्य गवाह पीड़िता अपने बयान से मुकर गई। उसने कहा कि वह पानी भरने जा रही थी और अज्ञात साइकिल की टक्कर से गिरी थी। बचाव पक्ष ने इसे आंबेडकर मूर्ति विवाद की रंजिश में दर्ज झूठा केस बताया, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया।(संवाद)