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Auraiya News: लूट और गोलीबारी के आरोपी की जमानत खारिज

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औरैया। दिबियापुर थाना क्षेत्र में कोल्ड ड्रिंक व्यवसायी से लूट और पुलिस पर गोलीबारी के आरोपी आशीष कुमार की जमानत याचिका विशेष अदालत ने खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश महेश कुमार की अदालत ने अपराध की गंभीरता और अभियुक्त के आपराधिक इतिहास को देखते हुए फैसला सुनाया।
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वादी बृजेश कुमार गुप्ता के अनुसार, 17 अप्रैल 2026 की रात बदमाशों ने उनकी बाइक में टक्कर मारकर लूटपाट की थी। इस दौरान लाखों रुपये, लैपटॉप और मोबाइल लूटे गए थे। पुलिस मुठभेड़ के दौरान आरोपी आशीष को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 1.25 लाख रुपये, तमंचा और अन्य सामान बरामद हुआ। शासकीय अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि आशीष के खिलाफ सात गंभीर मामले दर्ज हैं। अदालत ने सह-अभियुक्तों की पहले खारिज हुई अर्जी का हवाला देते हुए राहत देने से इन्कार कर दिया। संवाद
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