औरैया। अपर सत्र न्यायाधीश रजत सिन्हा ने अयाना थाना क्षेत्र में पानी आपूर्ति के विवाद में दो लोगों पर जानलेवा हमला करने के दोषी पिता-पुत्र को 10-10 साल कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी अरविंद राजपूत ने बताया कि घटना 12 अगस्त 2017 की है। वादी कृपाशंकर ने थाना अयाना में रिपोर्ट लिखाई कि 12 अगस्त 2017 की रात साढ़े 10 बजे गांव के अरविंद ने अपने पुत्र अमन के साथ मिलकर सोते समय उस पर और पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया।
यह हमला पानी की आपूर्ति की रंजिश में किया। पुलिस ने हमले की रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना कर पिता-पुत्र के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।
यह मुकदमा एएसजे रजत सिन्हा की कोर्ट में चल रहा था। अभियोजन की ओर से अरविंद राजपूत व कुलदीप दुबे तथा बचाव पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने अरविंद व उसके पुत्र अमन निवासी भासौन को 10-10 साल के कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी पिता-पुत्र को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।